कर्मचारियों को रोजगार देने के लिए Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana (ABRY) प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया गया है|
योजना का नाम :- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना
लागु कि गई तारीख :- दिनांक 12 नवंबर 2020
किसने लागु करवाई :- वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण
देश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को आरंभ किया था |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जून 30 2021 तक कार्यरत रहेगी |
इस प्रकार की योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिएआरंभ की जाती रही है|
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य | Aatmanirbhar Bhaarat Rojagaar Yojana ka mukhy uddeshy
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी के कारण रोजगार गवा चुके लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है |
इस योजना के आरंभ होने से निश्चित ही अर्थव्यवस्था में एक नया बदलाव आएगा |
हम एक विकसित अर्थव्यवस्था की ओर पुनः प्रवेश करेंगे |
यह योजना निश्चित रूप से रोजगार प्रदान करने में एक सकारात्मक भूमिका निभाएगी |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभार्थी (कर्मचारी)|
- वह कर्मचारी जिनकी वेतन ₹15000 से कम है |
- जो 1 अक्टूबर 2020 से पहले किसी ईपीएफओ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में नियुक्त नहीं थे |
- जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं था या फिर ईपीएफ मेंबर अकाउंट नंबर 1 अक्टूबर 2020 से पहले नही था |
- वह कर्मचारी जिनके पास यूनिवर्सल अकाउंट नंबर था और उनको ₹15000 से कम की वेतन प्राप्त हो रही थी।
- जिनकी नौकरी कोरोनावायरस संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच चली गई हो |
- उनकी किसी भी ईपीएफ रजिस्टर्ड प्रतिष्ठान में 30 सितंबर 2020 से पहले नियुक्ति ना हुई हो।
Aatmnirbhar Bharat Rozgar Yojana का लाभ कैसे उठाएं |
- इस योजना के अंतर्गत कर्मचारी और संस्था दोनों को ही लाभ प्रदान किया जाएगा |
- ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड संस्था यदि नए रोजगार के अवसर प्रदान करती है |
- तो उन संस्थाओं को इस योजना के लाभ मिल पाएंगे |
- ऐसी संस्थाएं जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से कम है और वह संस्थाएं दो या दो से अधिक कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करती है |
- जिनकी कर्मचारी क्षमता 50 से अधिक है तो उनको न्यूनतम 5 नए कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करे |
- संस्थाओं का ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत/रजिस्टर्ड होना आवश्यक है |
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ |
जिन संस्थाओं की कर्मचारी क्षमता 1000 से कम है उन संस्थाओं में |
कर्मचारी के वेतन के अनुसार उसके हिस्से का 12% व काम देने वाली संस्था के हिस्से का 12% कुल 24% केंद्र सरकार द्वारा भविष्य निधि ईपीएफओ में जमा कराएगी |
यह योगदान केंद्र सरकार द्वारा अगले 2 वर्ष तक प्रदान किए जाएंगे |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन |
- सर्वप्रथम आपको ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको सर्विसेस के टैब पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपको एंपलॉयर्स के टैब पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एस्टेब्लिशमेंट के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आप पंजीकृत नहीं है तो आपको साइन अप के लिंक पर क्लिक करना होगा।
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