Shadi Anudan Yojana / शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के कन्या परिवार को शादी में सहायता हेतु उचित राशि दी जाती है। योजना के तहत लाभार्थी परिवार को 51,000 रुपये तक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवार रेखा या आर्थिक स्थिति से कमजोर वाले परिवार को मिलेगा। तो, यदि आप भी Kanya Vivah Anudan Status तथा आवेदन प्रक्रिया और इस योजना के बारे मे पूरी जानकारी प्रदान करेंगे।
विवाह अनुदान योजना क्या हैं ? Kanya Vivah Anudan
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य के कन्यायें (Girls) के लिए Shadi Anudan Yojana को शुरू किया है। जिसमें कन्या परिवार को सहायता के तौर पर 20,000 से 51000 रु० तक की राशि दी जाती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के स्थायी परिवार को ही मिलेगा। मिलने वाला राशि को आवेदक के बैंक खाता में भेज दिया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
जैसा की आप सभी को पता गरीब परिवार के लोगों को अपनी बेटी की शादी में बहुत जारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनमे सबसे बड़ी परेशानी उनकी आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण लड़कियों का विवाह समय पर नहीं हो पाता। इसके लिए यूपी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए पुत्री विवाह योजना उत्तर प्रदेश की शुरुआत की है।
यूपी शादी अनुदान योजना का अवलोकन
योजना का नाम |
शादी अनुदान योजना |
आधिकारिक वेबसाइट |
|
राज्य |
उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी |
यूपी की सभी शादी योग्य पात्र लड़कियाँ |
योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि |
51,000 रूपये |
उद्देश्य |
जरूरतमंद को अपनी बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए पात्रता । Kanya Vivah Anudan Eligibility
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो निचे दी गयी पात्रता को पूरा करे ।
- इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी ही आवेदन कर सकते है।
- विवाह के समय लड़की की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना के लिए अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग ही आवेदन कर सकते है।
- परिवार की वार्षिक आय 46080 रुपये (ग्रमीण क्षेत्र के लिए) और शहरी क्षेत्र के लोगों के परिवार की वार्षिक आय 56460 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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शादी अनुदान योजना उत्तर प्रदेश के लिए जरुरी दस्तावेज़ । Kanya Vivah Anudan Documents
- आधार कार्ड / Aadhar Card
- आय प्रमाण पत्र / income certificate
- पहचान पत्र / identity card
- जाति प्रमाण पत्र / Caste Certificate
- बैंक खाता / Bank Account
- आवेदक का शादी प्रमाण पत्र / marriage certificate
- राशन कार्ड / Ration card
- पासपोर्ट साइज फोटो / passport size photo
- मोबाइल नंबर / mobile number
- यदि पुत्री गोद ली गई है, तो उससे सम्बंधित यथा प्रमाणित अभिलेख।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना में आवेदन कैसे करे ? Kanya Vivah Anudan Apply
1. सबसे पहले आपको विवाह हेतु अनुदान उत्तर प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
2. वेबसाइट के होम पेज पर आपको नया पंजीकरण के टैब में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन के विकल्प पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने एक फॉर्म खुल कर आएगा।
3. इसके बाद आपको इस फॉर्म में सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी जैसे की :-
- बेटी की शादी की तिथि
- जनपद
- क्षेत्र
- तहसील
- आवेदक का फोटो
- पुत्री का फोटो
- आवेदक का नाम
- पुत्री का नाम
- वर्ग जाति
- जाति प्रमाण पत्र संख्या
- पहचान पत्र की फोटो कॉपी
- आवेदक के पिता या पति का नाम
- आवेदक का लिंग
- पुत्री के पिता का नाम
- यदि आवेदक विद्या विकलांग है
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- शादी का विवरण
- वार्षिक आय का विवरण
- बैंक का विवरण
4. सभी जानकारी भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों को अटैच भी कर देना होगा। और सेव के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
5. इसके बाद आपका “सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग आवेदन” पंजीकरण फॉर्म की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना का लाभ और विशेषताएं ।
UP Marriage Grant Scheme Benefits And Features
विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जातिजन जाति ,अल्पसंख्यक ,आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग ,अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
इस योजना के तहत विवाह का पंजीकरण कराये जाने की स्थिति में दंपत्ति को 51,000 रुपये की मदद प्रदान की जाएगी।
एक परिवार की दो लड़कियों के द्वारा ही इस योजना के तहत अनुदान राशि का लाभ लिया जा सकता है।
केवल माता-पिता अथवा संरक्षक की सहमति में शादी किये जाने पर ही अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
यूपी शादी अनुदान योजना का लाभ लेने के लिए विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 21 वर्ष निर्धारित की गयी है।
कन्या विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियो को सहायता राशि सीधे उन्हें आधार से लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
इस योजना का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
इस योजना के ज़रिये लड़कियों को लेकर लोगो की नकारात्मक सोच को बदलना |
इस योजना के तहत अपनी बेटी की शादी में लिए सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करना चाहते है तो आपको ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा |
शादी अनुदान विभाग की संपर्क । Kanya Vivah Anudan Helpline Number
- SC/ST/General (Toll Free Number): 18004190001
- OBC (Toll Free and Deputy Director): 18001805131 और 05222288861
- Minority Category (Deputy Director): 05222286199
FAQs,
Q- 1. योजना का लाभ कौन ले सकता है?
A- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के सभी वर्ग के गरीब परिवार या आर्थिक स्थिति कमजोर हो, जो अपने बेटी की शादी कराने में असमर्थ है।
Q-2. शादी अनुदान योजना रजिस्ट्रेशन के बाद क्या करे?
A- ऑनलाइन आवेदन कर लेने के बाद फॉर्म को B.D.O या SDM के कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन के सभी लेवल जाँच होने के बाद राशि को आवेदक के बैंक खाते में डाल दिया जायेगा।
Q-3. उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कब तक कर सकते है?
A- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है।
Q-4. उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के लिए आवेदन कब तक कर सकते है?
A- इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक शादी के 90 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है।