मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना (Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana) की शुरुआत राज्य की उन सभी महिलाओं के लिए की गयी हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहती हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ऐसी महिलाओं के लिए इस योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है। उन्हें योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिसके माध्यम से उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास किया जाएगा।
आज हम इस आटिकल में Saksham Suraksha Yojana के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इस योजना से जुडी सभी आवश्यक जानकारियां जैसे की योजना के लिए पात्रता, इस से होने वाले लाभ और आवेदन करने हेतु दस्तावेज तथा इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया आदि के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे।
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़। CM Saksham Suraksha Yojana
इस योजना की शुरुआत वर्ष 2009 – 2010 में महिला कोष द्वारा की गयी थी। इसका सञ्चालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सञ्चालन किया जाता है। Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आत्मनिर्भर और सक्षम बनने में सहायता की जाएगी। इस योजना के तहत उन्हें 1 लाख तक का लोन प्रदान कराया जाएगा। ये लोन उन्हें उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा जिस से वो अपना नया रोजगार शुरू कर सके। इस योजना के तहत प्रदेश की 35 से 45 वर्ष तक की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुडी महिलायें भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन / ऋण को लाभार्थी महिलाओं को केवल 6.5% प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज देना होगा। ये लोन महिलाएं 5 वर्ष के अंदर लौटा सकती हैं।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना |
राज्य का नाम | छत्तीसगढ़ |
विभाग | महिला एवं बाल विकास विभाग , छत्तीसगढ़ |
शुरुआत हुई | वर्ष 2009 – 2010 |
उद्देश्य | महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना |
लाभ | लघु उद्योग और स्वरोजगार शुरू करने के लिए ऋण |
लाभार्थी | प्रदेश की सभी गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाएं। |
ऋण / लोन राशि | 1 लाख रूपए की ऋण राशि |
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के उद्देश्य
Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की उन सभी गरीब और निशक्तजन महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। योजना के माध्यम से महिलाओं का सर्वांगीण विकास किया जायेगा ,उन्हें लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सक्षम योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) के तहत 1 लाख रूपए की लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। महिलाओं के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए एवं सम्मान दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिलाओं के हित में यह एक बेहतर प्रयास किया गया है।
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना की विशेषताएं और लाभ
- इस योजना की शुरुआत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया है।
- योजना को महिलाओं के उत्थान के लिए शुरू किया गया था।
- Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana के तहत सभी महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- प्रदेश की सभी 35 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को जो कि गरीबी रेखा से नीचे आती हैं तथा आर्थिक रूप से कमजोर हैं ,उन्हें इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को एक लाख रूपए तक का लोन दिया जाएगा।
- स्वरोजगार और लघु उद्योग के माध्यम से सभी महिलाएं न सिर्फ रोजगार शुरू करेंगी बल्कि साथ ही अन्य बेरोजगारों को भी रोजगार का अवसर प्रदान करेंगी।
- बेरोजगारों को रोजगार मिलने से बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी और राज्य में भी आर्थिक ढांचा सुधरेगा।
- योजना के अंतर्गत ऋण की सहमति का अधिकार जिला स्तर पर प्रदान किया गया है।
- लोन राशि पात्र महिलाओं को अपने स्वय के रोजगार को शुरू करने के लिए दिया जाएगा।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाले लोन को महिलाएं 6.5 % की साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के अंदर चुका सकती हैं।
- इस रोजगार से महिला सशक्त होंगी और महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य भी पूरा होगा।
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना के लिए पात्रता। Eligibility
- आवेदक महिला का छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होनी चाहिए।
- योजना में 35 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले बीपीएल श्रेणी से संबंधित महिलाएं ही आवेदन के पात्र मानी जाएगी।
- सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़ के लिए विधवा ,तलाक शुदा ,परित्यक्ता ,एवं यौन उत्पीड़न, एचआईवी पाजिटिव एवं तृतीय लिंग (Trans Gender) और अविवाहित एवं स्वयं सहायता समूह SHG से जुड़ी महिलाएं ऋण लेने के लिए पात्र है।
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज। Documents
Saksham Suraksha Yojana के तहत आवेदन करते समय आपको कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- आवेदिका महिला का मोबाइल नंबर
- आवेदन करने वाली महिला का बीपीएल राशन कार्ड
- विधवा महिला के पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- एचआईवी पॉजिटिव महिला का चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन कैसे करें ?
छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें ।
- मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना में पंजीकरण करने के लिए आवेदक महिला को अपने क्षेत्र के नजदीकी महिला एवं बाल विकास विभाग या फिर अपने निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा।
- वहां से ऋण लेने हेतु सक्षम सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सभी डिटेल्स को दर्ज करें।
- सभी महत्वपूर्ण जानकारी भरने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म के साथ मांगे गए दस्तावेजों को संलग्न करें।
- इसके बाद संबंधित कार्यालय में अपने आवेदन पत्र को जमा कर दें।
- कार्यालय के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी जांच सफल होने के बाद लाभार्थी आवेदक महिला को ऋण राशि आसान शर्तों पर प्रदान की जाएगी।
- इस तरह से छत्तीसगढ़ सक्षम सुरक्षा योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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FAQs : मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना छत्तीसगढ़
1. सक्षम योजना छत्तीसगढ़ से महिलाओं को क्या लाभ होगा ?
A- Saksham Suraksha Yojana के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार या लघु उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त होगा। जिस से वो अपना स्वयं का रोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर बन सकेंगी। Suraksha Diagnostic उन्हें किसी पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।
2. Mukhyamantri Saksham Suraksha Yojana में कैसे आवेदन कर सकते हैं ?
A- इसके लिए आप को अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना होगा। आप वहां से आवेदन पत्र ले सकते हैं। आवदेन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें। इस के बाद सभी जानकारी के सत्यापन के बाद आप को योजना का लाभ प्राप्त हो जाएगा।
3. Saksham Suraksha Yojana के अंतर्गत मिलने वाली लोन राशि कितनी होती है ?
A- इस योजना के तहत आप को 1 लाख रूपए तक की ऋण राशि मिलती है। इस लोन या ऋण के माध्यम से लाभार्थी महिला अपना लघु उद्योग या कोई भी स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं।
4. योजना के द्वारा मिलने वाले लोन को कब तक लौट आना है?
A- इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लोन को महिलाएं 5 वर्षों के भीतर किस्तों में चुका सकती हैं।