उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना का संचालन किया जाता है। जिसका नाम Parivarik Labh Yojana है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के माध्यम से यदि राज्य के किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुख्य की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Rashtriya Parivarik Labh Yojana का संचालन समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाता है।
दोस्तों, आज के इस आटिकल में हम आपको Parivarik Labh Yojana के बारे में सारी जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे की इस योजना के लिए क्या क्या पात्रता और लाभ क्या हैं, इस योजना की विशेषताओं और इस योजना के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस योजना में आवेदन कैसे करे ? आदि की जानकारी प्रदान करेंगे।
पारिवारिक लाभ योजना क्या है ? Parivarik Labh Yojana
उत्तरप्रदेश राज्य सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसमें सरकार के तरफ से परिवार को आर्थिक मदत के लिए उचित रकम (पैसा) दी जाती है। यदि किसी गरीब परिवार के मुख्य सदस्य (कमाई करने वाला) का किसी कारण से मौत हो जाती है तो उस परिवार का जीवन यापन बुरी तरह से ख़राब हो जाती है। इसलिए वैसे परिवार को गवर्नमेंट तरफ से सहायता हेतु परिवार को 30,000 रु० तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ वे परिवार ले सकते है, जो गरीब रेखा से नीचे आते हैं। इस योजना को ‘Parivarik Labh Yojana‘ के नाम से भी जाना जाता है।
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
शुरू करने वाला राज्य | उत्तर प्रदेश सरकार |
योजना के लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग का नाम | समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन दो नों प्रकार से |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://nfbs.upsdc.gov.in/ |
परिवार लाभ योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने Rashtriya Parivarik Labh Yojana को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना। इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके। और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया था।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लाभ। Benefits
नीचे इस योजना के क्या क्या लाभ हैं इसकी चर्चा की गयी हैं | :-
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30,000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस योजना का लाभ केवल उन्हीं गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जिनके कमाने वाले मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला ब्यक्ति नहीं है।
- इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक राज्य के ऐसे बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम से लोग लाभान्वित होते रहेंगे।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि लाभार्थी आवेदनकर्ता के बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रान्सफर की जाएगी। इसके लिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार के द्वारा दी जाने वाली मुआवजा की धनराशि लाभार्थी के आवेदन से 45 दिन के अंदर ही बैंक में ट्रान्सफर करके प्रदान की जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता। Parivarik Labh Yojana Eligibility
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए ।
- परिवार गरीब रेखा के नीचे निवास करने वाले होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्र के निवासी परिवार लिए अधिकतम वार्षिक आय 46,000 तक हो।
- शहरी क्षेत्र में निवास कर रहे परिवार का अधिकतम सालाना आय 56,000 तक होना चाहिए।
- परिवार के मुखिया (मृतक) का आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष तक हो।
- मुखिया के मृत्यु की तिथि से एक साल के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Documents। दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
Parivarik Labh Yojana Online Apply से पहले दिशा निर्देश एक बार जरूर पढ़ लें |
इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरते वक्त सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे की फॉर्म submit करते वक्त कोई गलती न हो जाये। इसलिए आप की सुविधा के लिए दिशा निर्देशों को नीचे दिया गया है।
- इस योजना के फार्म के सभी भाग अंग्रेज़ी में भरे जाएंगे।
- आवेदक को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक खाते का विवरण देना होगा।
- सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के के लिए मान्य नहीं है।
- आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर से जारी किया गया होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा भरी गई सभी जानकारी को सत्य माना जाएगा और यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई गई, तो इसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा।
- आवेदनकर्ता द्वारा सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो कॉपी प्रति आवेदन पत्र भरते समय अपलोड करना होगा।
- कमाने वाले ब्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल, नगर पंचायत या तहसील स्तर से जारी किया हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा।
- लाभार्थी का फोटो हस्ताक्षर 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए तथा JPG फॉरमैट में होना चाहिए।
- सभी अपलोड किया जाने वाला डाक्यूमेंट्स जैसे कि लाभार्थी का पहचान पत्र, बैंक पासबुक, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि पीडीएफ फॉर्मेट में 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन कैसे करे ?
इस योजना के प्रति इच्छुक लाभार्थी उन्हें राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना पड़ेगा, आवेदन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग की Official Website पर जाना होगा । ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामने “नया पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा । आपको इस दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा । ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने स्क्रीन पर दूसरा एक पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा, आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे कि- जनपद , निवासी ,आवेदक विवरण ,बैंक अकाउंट विवरण , मृतक का विवरण आदि भर दें ।
- सभी जानकारी को पूरी तरह से भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा ।
- इस तरह से आप इस योजना में बड़ी ही आसानी से ही आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
Rastriya Parivarik Labh Yojana Status कैसे देखे ?
यदि आपने इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया है । आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है, तो इसके लिए नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करें ।
- आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।
- ऑफिसियल वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा ।
- होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।
- आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा । इस पर क्लिक करने के बाद आपके समाने पेज खुल जायेगा।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसेकि- जिला , अकाउंट नंबर ,रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना होगा ।
- इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इस प्रकार से आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है।
District Wise लाभार्थियों की जानकारी कैसे देखें?
- जिलेवार लाभार्थियों की जानकारी देखने के लिए सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- इसके बाद होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले के बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आप अपने तहसील पर क्लिक कर दें।
- इसमें से आपको अपने ब्लॉक को चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन के बाद अपने पंचायत का चयन करें।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे, आपके सामने पंचायत के सभी लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
- इस तरीके से आप राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जिलेवार लिस्ट देख सकते है।
हेल्पलाइन नंबर | Helpline Number
हमने अपने इस लेख के माध्यम से आपको राष्ट्रीय परिवहन लाभ योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर है। यदि आप अभी भी किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं।
- टोल फ्री नंबर : 18004190001
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Parivarik Labh Yojana के बारे मे सभी जरुरी जानकारी प्रदान की है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को भी शेर जरुर करे और अपने Facebook और WhatsApp के ग्रुप में भी शेर अवश्य करे। दोस्तों इस आर्टिकल या हमारे बारे में कोई सवाल हो तो निचे Comment Box में कमेन्ट जरुर करे और अन्य सभी सरकारी योजनाओ की सबसे पहले Update पाने के लिए हमारे पेज www.allsarkariyojna.in के साथ जुड़े रहें।
FAQs :Parivarik Labh Yojana
Q-1. पारिवारिक लाभ योजना क्या है ?
A- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन (BPL) करने वाले परिवारों के मुखिया की यदि असामयिक मृत्यु हो जाती है, तो सरकार द्वारा 30000/- की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q-2. पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
A- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इसके अधिकारिक वेबसाइट nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
Q-3. आवेदन पत्र का प्रिंट आउट को कितने दिनों बाद जमा करना है?
A- आवेदन फॉर्म भरने के बाद प्रिंट आउट को तीन कार्य दिवस (working day) के अंदर जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा।
Q-4. पारिवारिक लाभ योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
A- हेल्पलाइन नंबर 18004190001