झारखंड सरकार राज्य के बेरोजगारों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाती रहती है, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। इसी क्रम में झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना (Shramik Rojgar Yojana) का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के गरीब नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाएगी।
दोस्तों, इस आटिकल के माध्यम से हम आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक योजना क्या है?,इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, विशेषताएं आदि। तो दोस्तों यदि आप Jharkhand Chief Minister Shramik Yojana 2023 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आटिकल को अंत तक पढ़े।
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana 2023
इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा की तरह ही जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।इस Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल प्रवासी मजदूर को रोजगार प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपनी आजीविका अच्छे से चला सके और श्रमिकों को रोजगार के लिए दुसरे प्रदेश न जाना पड़ें, उन्हें अपने वार्ड क्षेत्र में ही आसानी से काम मिल जाये। राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो उन्हें इस झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन करना होगा।
इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा। जिसके बाद उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराया जायेगा। इस पहल के साथ, झारखंड शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए केरल के बाद देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
योजना | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
योजना लॉन्च की गयी | CM हेमंत सोरेन जी के द्वारा |
वर्ष | 2023 |
संबंधित विभाग | रोजगार श्रम विभाग |
लाभार्थी | शहरी क्षेत्र के प्रवासी अकुशल श्रमिक नागरिक |
लाभ | 100 दिन के रोजगार की प्राप्ति |
उद्देश्य | सभी श्रमिकों को जीविकोपार्जन के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना |
आवेदन | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.jharkhand.gov.in |
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का उद्देश्य
झारखण्ड सरकार का मुख्या उद्देश्य सभी प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में रोजगार मिले। झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू करने का फैसला लिया है इस योजना के तहत झारखण्ड के शहरी क्षेत्र में वापस आये प्रवासी मजदुर जिनके पास कोई रोजगार नहीं है उन्हें सरकार द्वारा रोजगार मुहैया कराना जिससे वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।
योजना के तहत किये गए 35000 जॉब कार्ड जारी
शहर के क्षेत्र में जितने भी अकुशल श्रमिक है झारखण्ड सरकार ने उनके लिए मुख्यमत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू किया जिसमे नागरिकों को 35000 जॉब कार्ड उपलब्ध करवाएं गए है। जो श्रमिक कोरोना माहमारी के कारण रोजगार करने में असक्षम है उन्हें योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जायेगा।
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ
- इस योजना का लाभ झारखण्ड के शहरी क्षेत्रो में वापस आये प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।
- सरकार ऐसे अकुशल मजदूर को जो शहरी क्षेत्र में है, उन्हें 100 दिन की रोजगार की गारंटी दे रही है। यह योजना मनरेगा योजना की तरह लोगों को एक साल में 100 दिन का काम देगी।
- इस योजना के तहत अगर किसी मजदूर को रोजगार नहीं मिल पाया तो उन्हें राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जायेगा।
- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड प्रदान किया जायेगा।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा ये योजना, राज्य शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित करायी जाएगी।
- इस योजना के तहत झारखंड के शहरों में निवास करनेवाले 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी।
- अगर कोई शहरी स्थानीय निकाय 15 दिनों के भीतर नौकरी चाहने वालों को काम देने में विफल रहता है। इसके अलावा, पंजीकृत (पंजीकृत) लाभार्थियों को जॉब कार्ड प्रदान किए जाएंगे।
- सभी शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को प्रवासी श्रमिकों के रोजगार के लिए विशेष योजना बनाने के लिए अलग से धन दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि “स्वच्छता कार्यों से लेकर विकास परियोजनाओं तक शहरी क्षेत्रों में नौकरियों के बहुत सारे अवसर हैं”।
- मजदूरों को पहले महीने भत्ता के रूप में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथाई भाग दे दिया जायेगा। 60 दिन हो जाने के बाद आधी मजदूरी उसे दे दी जाएगी। फिर पूरे 100 दिन हो जाने के बाद श्रमिक को पूरे 100 दिन की मजदूरी भत्ता के रूप में प्राप्त हो जाएगी
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज
यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते है, तब आपके पास नीचे लिखे हुए डाक्यूमेंट्स होने चाहिए। :
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के लिए जरुरी पात्रता
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 15 साल से 55 वर्ष के बिच होनी चाहिए।
- इस योजना में उन प्रवासी मजदूरों को ही रखा जायगा, जिन्होंने 1 अप्रैल 2015 से पहले अलग -अलग राज्यों से आ कर किसी भी राज्य में रहना शुरू किया है।
योजना के तहत होने वाले काम
- चकबंदी कार्य का निर्माण
- मार्ग का निर्माण
- आवास निर्माण कार्य
- सिंचाई का काम
- वृक्षारोपण का काम
- भवनों का निर्माण
- सड़कों का निर्माण
- साफ़ सफाई स्वछता
- मरम्मत का काम
- कृषि से जुड़े काम
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना में आवेदन कैसे करे ?
How to apply in Chief Minister Labor Employment Scheme
- सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट होम पेज पर ‘Application’ मेन्यू पर क्लिक करने के बाद ड्राप डाउन लिस्ट में से ‘Apply For Job Card’ पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपके सामने आवेदन हेतु एक फॉर्म खुल जायगा,जहाँ पर आपको माँगी गयी सभी जानकारी जैसे – पता , जिला , शहरी ,स्थानीय निकाय आदि देनी होगी।
- इसके साथ ही सभी जानकारी उस सदस्य की देनी है जिसको कार्ड बनवाना है ,उसका ही नाम , जन्म तिथि , आदि का विवरण देना होगा।
- उसके बाद ‘मैं उपरोक्त से सहमत हूँ ‘चेक बॉक्स पर क्लिक करके चित्र में दिए गए कैप्चा कोड को भर दे।
- सभी जानकारी देने के बाद दी गयी सभी जानकारी देने के बाद दी गयी सभी जानकारी को पुनः चेक कर ले तथा फिर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करे।
- आपको आवेदन के समय अपने निवास स्थान क सत्यापन के लिए निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड करन पड़ेगा।
- आपके आवेदन के पूर्ण होने के बाद आपको एक Application Ref. Number प्राप्त होगा जिसके दुवारा आप आवेदन की तिथि जाँच सकती है।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शिकायत कैसे करें
- सबसे पहले आपको इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना है।
- इस साइट का होम पेज खुल जाने पर आपको साइड के नीचे grievance के ऑप्शन पर टैप करना है।
- उसके बाद में एक नया पेज खुल जाएगा इस पेज में आपको जॉब कार्ड नंबर डालने हैं।
- आधार नंबर डालने हैं शिकायत किससे संबंधित है वह सेलेक्ट करना है और शिकायत के बारे में आपको इसमें लिखना होगा।
- इसके बाद कैप्चा कोड डालकर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपकी शिकायत विभाग के पास चली जाएगी और आपकी शिकायत का जल्दी समाधान कर दिया जाएगा।
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FAQs : झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
1. झारखण्ड श्रमिक रोजगार योजना क्या है ?
A- यह योजना झारखण्ड सरकार ने युवा नागरिकों के लिए बनायीं है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
2. योजना की शुरुवात कब और किसके द्वारा की गयी?
A- योजना की शुरुवात 15 अगस्त 2020 को झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा की गयी।
3. Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का लाभ राज्य के कितने श्रमिक मजदूरों को मिलेगा ?
A- झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ राज्य के 5 लाख श्रमिक मजदूरों को प्रदान किया जायेगा।